Tuesday, November 8, 2022

Driving licence: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया हुई आसान, अब घर बैठे बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस

 ड्राइविंग लाइसेंस आज एक बहुत जरूरी और उपयोगी दस्तावेजों में से एक है। जिसके बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर आप पर चालान और आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पहले काफी जटिल थी। जिसे सरकार द्वारा अपने नए नियमों द्वारा आसान किया जा रहा है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस में लंबी-लंबी कतारें लगती थी। जिसे कम करने के लिए सरकार द्वारा नए नियम जारी किए गए हैं। आइए आपको बताते हैं नियमों के बारे में.



ड्राइविंग लाइसेंस (Driving licence)

Ministry of Road Transport and Highways of India: आज हमारे देश में सरकार द्वारा लोगों को अधिकतम सेवाएं ऑनलाइन देने का लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। इसी को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उनकी 58 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। जिन्हें आप आधार वेरिफिकेशन के जरिए ऑनलाइन पूरा कर सकेंगे। मंत्रालय द्वारा सूचना में बताया गया है कि अब से लोग लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आधार वेरिफिकेशन के जरिए ऑनलाइन बनवा पाएंगे। वही ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सारे काम में ऑनलाइन किए जा सकेंगे। साथ ही इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट सहित कई सारी सुविधाएं भी ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी। लाइसेंस में किसी भी प्रकार का अपडेट करना यह सब सुविधाएं हुई ऑनलाइन दी जाएगी


ड्राइविंग टेस्ट अब नहीं होगा (Driving Test)

Driving Test Update: सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को आसान किया जा रहा है। इसके लेकर सरकार द्वारा कई सारे नियमों में बदलाव किया गया है। जिससे कि लोगों को आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े। इसलिए सरकार नियमों में बदलाव कर रही है। इसके लिए आप को ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी की है। इन नियमों से आपको वेटिंग लिस्ट के झंझट से राहत मिलेगी।

ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम (New rules of Driving licence)

Driving licence: सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव किए गए हैं। जिससे कि अब आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। आप किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल में जाकर लाइसेंस बनवा पाएंगे। लाइसेंस बनाने वाले ड्राइविंग स्कूल के लिए दो पहिया तीन पहिया और हल्के मोटर वाहनों के प्रशिक्षण केंद्र के पास कम से कम 1 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। वही भारी और अति भारी वाहनों के केंद्रों के लिए 2 एकड़ की आवश्यकता होगी। ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनर बनने के लिए आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। वही आपके पास कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव और ट्रैफिक के सभी नियमों का सही से जानना आवश्यक है। सरकार द्वारा एक पाठ्य कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिसमें हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए पाठ्यक्रम की अवधि 4 सप्ताह या फिर 29 घंटे रहेगी। वही इसमें सिलेबस को थ्योरी और प्रैक्टिकल दो भागों में दिया जाएगा। लोगों को गाड़ी चलाना सीखने के लिए 21 घंटे की ट्रेनिंग करनी होगी। इसमें आपको सभी प्रकार के ट्रैफिक नियम से जुड़े हुए सभी नियम समझाए जाएंगे।




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